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करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार में ईसी का उल्लंघन, NGT ने रीको बीकानेर को जारी किया नोटिस

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बीकानेर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भोपाल ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना, बीकानेर में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में रीको लिमिटेड बीकानेर को नोटिस जारी किया है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के अनुसार, 50 हैक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र वाले औद्योगिक पार्कों, होटल्स, हॉस्पिटल्स, सोसायटीज, इत्यादि को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है और स्वीकृति मिलने से पहले किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। इस अधिसूचना के बावजूद, रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार में वर्ष 2010 से 2014 के बीच विभिन्न निर्माण कार्य किए गए।

बीकानेर के उद्यमी नारायणदास तुलसानी ने इस अधिसूचना के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए NGT भोपाल में आवेदन पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान, NGT ने जिला कलक्टर बीकानेर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव, और SEIAA राजस्थान के सदस्य सचिव की एक संयुक्त समिति गठित करने के आदेश जारी किए, जिसमें उल्लंघन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है।

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