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एडीएम सिटी ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को क्या निर्देश दिए

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*जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर*

बीकानेर, 19 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर एडीएम सिटी जगदीश प्रसाद गौड़ ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट में बीकानेर पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 – क के उपबंधों द्वारा विनियमित किये जाने हेतु उक्त प्रावधानों की विधिवत जानकारी विस्तार से प्रदान की।

गौड़ ने बताया कि RPA 1951 की धारा 127-क में प्रावधान है कि निर्वाचन पैम्फलेट में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा तथा चार मुद्रित प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी । प्रेस संचालकों को प्रकाशक से घोषणा मय अनुप्रमाणकों के नाम, पता, हस्ताक्षर युक्त एवं मुद्रित सामग्री की सूचना के प्रफोर्मा A B भी प्रदान किये गये। साथ ही इस बाबत भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 02.09.1994 एवं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समस्त मुद्रणालयों हेतु जारी पत्र क्रमांक सीबी / न्याय / विधानसभा चुनाव 2023 / 9321 दिनांक 11.10.2023 की प्रति भी सभी उपस्थित प्रेस संचालको को उपलब्ध करवाई गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पश्चिम (013) द्वारा प्रेस संचालकों को निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा का प्रफोर्मा एवं मुद्रण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा आवश्यक रूप से भरने हेतु निर्देशित किया। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने समस्त उपस्थित प्रेस संचालकों को बताया कि कानून के उपर्युक्त प्रावधानों तथा आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने पर धारा 77 RPA 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 177-H के तहत कार्यवाही की जायेगी। बैठक में उपस्थित सहायक निर्वाचक अधिकारी एवं तहसीलदार और नायब तहसीलदार बीकानेर ने प्रेस संचालकों को संबोधित करते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना करने हेतु आवश्यक जानकारी दी।

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