बीकानेर के अधिवक्ता ने परिवादी को ब्रिटिश एयर वेज कंपनी से दिलाई राहत
बीकानेर । बीकानेर के एक अधिवक्ता ने परिवादी को ब्रिटिश एयर वेज कंपनी से राहत दिला कर उपभोक्ता कानून की ताकत दिखाई है। यह मामला है बीकानेर के अतुल व्यास का जिसने ब्रिटिश एयर वेज कंपनी से हवाई यात्रा कि एक टिकट 02 सितंबर 2020 को दिल्ली एयरपोर्ट से वाश्गिंटन (यूएसए) की बुक करवाई । परिवादी जब अपनी हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट पर पंहुचा तो एयर लाइन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा परिवादी को हवाई यात्रा करने से मना कर दिया गया तथा परिवादी द्वारा कारण पूछने पर उचित कारण नहीं बताया जिस कारण कोरोना काल में परिवादी पूरी रात एयरपोर्ट पर परेशान रहा। साथ ही दिल्ली में ओर भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पडा ।

इसके चलते परिवादी द्वारा अपने टिकट की राशि की मांग कंपनी से की तो कंपनी द्वारा टिकट की राशि लौटाने से इंकार कर दिया गया। इस कृत्य से आहत होकर परिवादी द्वारा एक परिवाद 08 अक्टूबर 2021 को बीकानेर में स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बीकानेर में प्रस्तुत किया । परिवादी की ओर से अधिवक्ता नितिन चूरा ने पैरवी की । जिसमें स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बीकानेर द्वारा ब्रिटिश एयरवेज कंपनी को 26 मई 2023 को यह आदेश दिया कि परिवादी को टिकट की पुर्नभुगतान की गई राशि 43316/-रू पर परिवाद प्रस्तुत होने से पुर्नभुगतान की दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान, परिवादी को हुई मानसिक परेशानी बाबत 10 हजार रूपये एवं परिवादी व्यय के रूप में 5 हजार रूपये देने का अवार्ड (पंचाट) स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बीकानेर के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा, सदस्यगण रामकिशन शर्मा एवं प्रियंका पुरोहित ने परिवादी के पक्ष में पारित किया ।