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डिब्बाबंद वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय करने वाले उद्यमियों ने जाने कानूनी मापदंड

डिब्बाबंद वस्तुओं वाली फर्मों के लिए आयोजित हुआ प्रशिक्षण शिविर

बीकानेर, 24 जनवरी। विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 तथा विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देने और जागरूकता के लिए जिला उद्योग संघ में मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी गोकुल चंद मीना ने बताया कि कार्यकारी मानक प्रयोगशाला बीकानेर द्वारा आयोजित इस शिविर में डिब्बाबंद वस्तुओं का विनिर्माण करने, खरीदने, बेचने या वितरण करने से संबंधित व्यवसाय करने वाली इकाइयों को विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मेट्रोलॉजी ऐप पर पैकर्स के रजिस्ट्रेशन से संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही इस फर्म को नियमों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और डेमो भी दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बिना पैकर पंजीयन और पैकेज्ड वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाओं के अभाव में होने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई । इस अवसर पर बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पच्चीसिया , रामदयाल सोनी ,सुंदर लाल सोनी सहित अन्य पैकर्स फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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