BikanerBusinessExclusive

डिब्बा बंद वस्तुओं से संबंधित फर्मों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंप 24 को

बीकाने। विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त पत्र के आधार पर बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि 24 जनवरी 2023 को प्रात: 10 बजे बीकानेर जिला उद्योग संघ परिसर औद्योगिक क्षेत्र रानीबाजार में विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत पैकर पंजीयन संबंधी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंप का आयोजन किया जा रहा है। विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत कोई भी फर्म या व्यक्ति जो डिब्बा बंद वस्तुओं का विनिर्माण करने, खरीदने, बेचने या वितरण करने से संबंधित व्यवसाय करता है को उक्त नियम के नियम 27 के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *