अब पतंग उड़ाई तो होगी कार्रवाई
बीकानेर। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कलक्टर कुमार पाल गौतम ने पतंगबाजी पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद पतंगबाज़ों ने जैसे कलक्टर के आदेश नहीं मानने की ठान रखी है। कट कर आई पतंग बता रही कलक्टर के आदेश की अवहेलना हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पतंगबाजी पर रोक के यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार जिले में पतंगबाजी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सभी प्रकार की पतंग, मांजे, धागे के निर्माण, बिक्री और उनका उपयोग (पतंग उड़ाना) भी प्रतिबंधित रहेगा। गौतम ने बताया कि शहर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पृथक से जारी की गई में निषेधाज्ञा पहले की भांति ही प्रभावी रहेगी। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। गौतम ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर संक्रमण से आमजन को सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। गौतम ने सभी लोगों से नियमों की पालना करते हुए घरों में रहने की बात कही।