टैंकर से जल परिवहन पर निर्धारित से अधिक राशि वसूलने पर होगी कार्रवाई
बीकानेर, 13 मई। गर्मी के मौसम और नहर बंदी के मध्यनजर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन के लिए दरों का निर्धारण किया गया है। यदि किसी टैंकर संचालक द्वारा इससे अधिक राशि की मांग की जाती है तो
जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 0151 – 2226031 पर इसकी सूचना दी जा सकती है। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जलदाय विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में प्रथम 5 किलोमीटर के लिए दर प्रति हजार लीटर 99 रुपये तथा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रति किमी प्रति हजार लीटर के लिए 20 रुपये अतिरिक्त दर निर्धारित किए गई है। यदि कोई प्राइवेट टैंकर से अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।