नई गाइडलाइन : एक फरवरी से जरूरी होगी वैक्सीन की दोनों डोज
शादी समारोह में 100 की छूट की सीमा वापस
इस दिन से प्रभावी होगी नई गाइडलाइन
जयपुर। सरकार ने सख्ती का रूख अपनाते हुए 1 फरवरी से बिना डोज एंट्री नहीं के आदेश जारी किए है। लेकिन इसके साथ लचीला रूख अपनाते हुए शादी-विवाह में उपस्थित जनों की संख्या 50 से बढ़ाकर अधिकतम 100 कर दी है। बैंड बाजा, वादकों को इस संख्या से अलग रखा गया है। वीकेंड कफ्र्यू केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी यह गाइडलाइन 24 जनवरी से प्रभावी होगी।
गाइडलाइन के अनुसार समस्त सरकारी व निजी कार्यालय, व्यवसायिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशन को निर्देश दिए गए है कि अपने स्वयं को, स्टॉफ व कार्मिकों को दोनो डोज लगाए जाने की सूचना अपने प्रतिष्ठान पर चस्पा करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह होटल एसोसिएशन, संचालकों से कहा गया है कि कोई बुकिंग निरस्त या स्थगित करना चाहे तो होटल संचालकों को पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाना अथवा समायोजित करना पड़ेगा। इसी तरह विवाह समारोह में अधिकतम संख्या 100 की अनुमति होगी। इसमें बैंड-बाजे वाले अलग होंगे। फिलहाल वीकेंड कफ्र्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रविवार को वीकेंड कफ्र्यू और प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा।