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इन पर लागू नहीं होगा कर्फ्यू 👇

जन–अनुशासन कर्फ्यू :

संपूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगें।

तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

i. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।

ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।

iii. आई.टी. / दूरसंचार / ई-कॉमर्स कम्पनियां |

iv. कैमिस्ट शॉप।

V. विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी ।

vi. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय ।

vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल ।

vili. वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने हेतु।

ix. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण ।

X. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।

(इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।)

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