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प्रयोगशाला सहायक (गैर अनुसूचित क्षेत्र ) सीधी भर्ती 2018 की अंतरिम वरीयता सूची जारी

बीकानेर। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने मंगलवार को प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018 की अंतिम वरियता सूची जारी कर दी है। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के क्रम में निदेशालय द्वारा (1247+126 बैकलॉग-1373) पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक ई-33/ प्रयो सहायक / एमएनआईटी / (सीधी भर्ती-2018)/2018 / 334 दिनांक 29.05.2018 जारी कर भर्ती एजेन्सी (एम.एन.आई.टी.) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे एवं न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की पालना में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किये गये थे। इसके उपरान्त संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 321 दिनांक 26.072018 द्वारा पदों के वर्गीकरण में संशोधन किया गया तथा श्रीमान शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक प.25 (2) चिस्वा./2/2018 जयपुर दिनांक 10.012020 द्वारा प्रदत्त एम.बी.सी. वर्ग के 04 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण हेतु प्रयोगशाला सहायक के 49 पदों के रूप में सृजन की स्वीकृति पश्चात कुल पदों का वर्गवार विवरण जारी कर दिया है:

उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डेटा एवं जिला अधिकारियों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्रों में पुर्नसत्यापन उपरान्त प्रदत्त अनुभव आधारित बोनस के आधार पर अंतरिम वरीयता सूची को तैयार की गई है। अंतरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) तैयार करने में प्रचलित भर्ती नियमों / आरक्षण / माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों / अन्य संबंधित नियमों / नीति निर्धारण समिति के निर्णयों का ध्यान रखा गया है एवं साथ ही निम्नांकित का भी ध्यान रखा गया है:

1. प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018 के संबंध में जारी विज्ञप्ति दिनांक 29.05.2018 के क्रम संख्या 05 में उल्लेखित योग्यता के नियमों के संबंध में कार्मिक विभाग (DOP) राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2021 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार योग्यता का निर्धारण किया गया है। जो दिनांक 29.05.2018 से ही प्रभावी होने के कारण इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया की गई है।

2. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में चिकित्सा मण्डल राजकीय आर. डी.बी.पी. जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर केवल ओ एल (One leg). बी. एल. (Both leg). Hard of hearing (HH) श्रेणी के विशेष योग्यजन को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। उपरोक्त से भिन्न श्रेणी की दिव्यांगता होने पर इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है।

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