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रिपोर्ट से पहले परिवादी का पक्ष अनिवार्यतः सुने अधिकारी- मेहता

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विजीलेंस कमेटी की बैठक में जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
बीकानेर, 12 नवंबर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा है कि विजीलेंस कमेटी में दर्ज किए गए प्रकरणों में जांच रिपोर्ट तैयार करने से पहले अधिकारी परिवादी का पक्ष अनिवार्य रूप से सुनते हुए नियमानुसार समयबद्ध रूप से प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई प्रकरणों की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि परिवादी का पक्ष ही नहीं सुना गया है, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों की समुचित जांच हो। जिला कलक्टर ने कहा कि विजिलेंस में जितने भी प्रकरण पेंडिंग है उनकी अगले 5 से 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बैंक करें नुकसान की भरपाई

जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी की फसलों का प्रीमियम भरने के बावजूद बीमा नहीं होने के प्रकरण में निर्देश देते हुए कहा कि यदि बैंक द्वारा गलती होने से परिवादी को नुकसान हुआ है तो परिवादी को हुए नुकसान का भुगतान भी बैंक को करना होगा। साथ ही इस संबंध में रही त्रुटि के लिए सम्बंधित की जिम्मेदारी भी तय की जाए। मेहता ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि दर्ज शिकायत वाले क्षेत्र के बैंक के समस्त केसीसी होल्डर्स की केसीसी रोल ओवर नहीं किए जाने की भी जांच करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जांच कर 3 दिन में दें रिपोर्ट

मेहता ने गंगाशहर पुलिस थाना अधिकारी के खिलाफ प्राप्त शिकायत की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा करवाते हुए 3 दिन में रिपोर्ट देने निर्देश दिए। मेहता ने पंचायती राज विभाग के एक प्रकरण में परिवादी का बयान लेते हुए पुनः जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। छतरगढ़ उपखंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से जुड़े एक परिवाद में परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का खर्चा जमा करवाने के बाद उसे उसका माल वापस दिए जाने की बात कही। एक प्रकरण विजिलेंस कमेटी में दर्ज किया गया। पूर्व में दर्ज तीन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई के दौरान सुजानदेसर में खाली भूमि पर अनाधिकृत भवन निर्माण पर जांच के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार एक फर्म के खिलाफ पुराना बोतलबंद पानी बेचने की शिकायत पर भी जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में रिहायशी क्षेत्र में टेंट हाउस संचालन की शिकायत पर जिला कलक्टर ने न्यास और पुलिस से इस सम्बंध में जांच कर शिकायत निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में कमेटी के मनोनीत सदस्य सुषमा बारूपाल, गोपालराम सियाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र सिंह पुरोहित, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सविना विश्नोई सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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राजस्थान की दूसरी पीडीओ वाई फाई सेवा की शुरुआत देशनोक में
मुख्य महाप्रबंधक गोविल ने किया सेवा का शुभारंभ

बीकानेर, 12 नवंबर। भारत संचार निगम लिमिटेड की नई सेवा पी डी ओ (पब्लिक डेटा ऑफिस) की दूसरी इकाई का शुभारंभ राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक संदीप गोविल के कर कमलों से देशनोक में किया गया । इस अवसर पर बीकानेर के महाप्रबंधक एन. राम , उपमहाप्रबन्धक ब्रिजेश कटारिया , उपमहाप्रबंधक वित्त रवि सोनी ,मंडल अभियंता इंदर सिंह ,वार्ड पार्षद गोपाल जी , पी डी ओ रिटेलर गोपालराम मेघवाल, उप मंडल अभियंता मार्केटिंग मनोज चौहान, उप मंडल अभियंता विनोद स्वामी सहित बीएसएनएल के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्य महाप्रबंधक गोविल ने राजस्थान में सबसे पहले रासीसर के बाद देशनोक में ये सेवा शुरू करने के लिए बीकानेर टीम व देशनोक ग्रामवासियों को बधाई दी। महाप्रबंधक बीकानेर ने बताया कि प्रधानमंत्री की पीएम वाणी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में वाई फाई हॉटस्पॉट से हाई स्पीड डेटा की सुविधा से ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा का विस्तार किया जाएगा। जिसमें कोई भी उपभोक्ता साठ सत्तर मीटर के दायरे में सस्ती दरों पर रिचार्ज कूपन ख़रीद कर वाई फाई सुविधा का लाभ उठा सकता है।

उप महाप्रबन्धक के अनुसार 9 रुपये से लेकर 69 रुपये तक के रिचार्ज कूपन पी डी ओ रिटेलर से खरीद कर कोई भी 50 एमबीपीएस तक की स्पीड से इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकता है। बीकानेर बीएसएनएल एसोसिएशन अगोटा ने मुख्य महाप्रबंधक महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया व बीकानेर पधारने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया।

तीस सितम्बर तक स्वीकृत पेंशनर्स का होगा वार्षिक भौतिक सत्यापन
बीकानेर, 12 नवंबर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 30 सितंबर 2021 तक स्वीकृत पेंशनर्स का नवंबर व दिसंबर माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना है।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि पेंशनर्स को ई-मित्र कियोस्क अथवा संबंधित पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारी के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इकत्तीस दिसम्बर तक सत्यापन नहीं करवाए जाने की स्थिति में जनवरी 2022 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का नियमित भुगतान नहीं हो पाएगा। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कार्मिकों को वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए निर्देशित करने तथा विभिन्न स्तरों पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने करते हुए निर्धारित समयावधि में यह कार्य सम्पन्न करने के निर्देश दिए हैं।

मोबाइल कोर्ट कार्यक्रम 30 नवंबर को जामसर में
बीकानेर, 12 नवंबर। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय द्वारा मोबाइल कोर्ट 30 नवंबर को प्रातः 10:30 ग्राम जामसर में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय ने दी।

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