कोरोना के प्रभाव से जमानत नहीं होगी जब्त, बीकानेर अदालत में चार में से एक द्वार से एंट्री
बीकानेर। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने को लेकर सुरक्षा के मद््देनजर बीकानेर में कचहरी परिसर में चार मुख्य द्वार में से केवल एक प्रवेश द्वार बीएसएनएल आॅफिस वाली साइड से ही एंट्री दी जा रही है। बुधवार को केवल अधिवक्ताओं, गिरफ्तारी वाले मुकदमे से जुड़े व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा रही थी। वहां मेडिकल टीम भी मौजूद नजर आई। सूत्रों के अनुसार अब से आगामी आदेश तक कई अदालतों में जरूरी मुकदमों यानि बेल संबंधित मुकदमों की ही सुनवाई होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एक परिपत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर के आदेष 17 मार्च 2020 द्वारा जारी आवष्यक प्रकृति के प्रकरणों की ही सुनवाई की जाएगी। बाकी प्रकरणों की तारीख पेषी दिशi निर्देष के निर्देश संख्या 1(11) के अनुसार दी जाएगी। पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में किसी प्रकार का विपरित आदेश पारीत नहीं किया जाएगा। कार्यालय श्रम एवं औद्योगिक विवाद अधिकरण में इन प्रकरणों को आवष्यक प्रकृति के प्रकरण मानकर सुनवाई की जाएगी। इसमें नए दर्ज होने वाले प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित प्रकरण। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 एवं मोटरयान दुर्घटना दावों से संबंधित प्रकरणों में पक्षकारों को चैक जारी करने के क्रम में यदि कोई पक्षकार उपस्थित हो तो उन्हें चैक वितरित किए जा सकेंगे। वे प्रकरण जिनमें पक्षकारान राजीनामा पेश करना चाहते हैं या प्रकरण को विदड्रा करना चाहते हैं। निर्णय के लिए नियम पत्रावलिया। इनके अलावा बाकी प्रकरणों में तारीख पेषी मार्च के बजाय मई माह में रखी गई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर के आदेषानुसार समस्त अधिनस्थ न्यायालयों में अत्यावष्यक प्रवृति के प्रकरण जमानत व स्थगन आदि की सुनवाई पीठासीन अधिकारी के आदेषानुसार की जाएगी।