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एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत नवीन उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया होगी आसान

बीकानेर, 12 अगस्त। राज्य सरकार द्वारा नवीन उद्योग की सरल स्थापना, उनके समुचित संचालन व विकास के लिए उद्यमों को प्रारंभिक वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट के तहत दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं संबंधित निरीक्षणों से मुक्त करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ऑर्डिनेंस 2019 अधिसूचित किया गया है।जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि इसकी वेबसाइट राज उद्योग मित्रा  डॉट जीओवी डॉट इन हैं। इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी निर्धारित प्रारूप में उद्यम स्थापना करने का आशय नोडल एजेंसी (बीआईपी) को प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह पावती प्राप्त करने के 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 6 माह में आवश्यक  स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी होगी। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर अध्यादेश, संबंधित नियम तथा समस्त जानकारी उपलब्ध हैं।

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