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दाल व्यापारी उपलब्ध दालों के स्टॉक व गोदाम की सूचना अतिशीघ्र भेजें, अन्यथा जांच दलों द्वारा की जाएगी कार्रवाई

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बीकानेर , 23 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश 1980 के अन्तर्गत साबुत या दली हुई यथा उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दाल को अनुसूची 2 शामिल करने की अधिसूचना जारी की है।
जिला रसद अधिकारी द्वितीय भागुराम महला ने इस संबंध में बताया कि जिले के दाल के समस्त व्यापारी (मिलो, भण्डारगृहों, व्यापारियों) को वर्तमान में दाल का 20 मई की शाम तक उनके पास उपलब्ध स्टॉक एवं गोदाम की सूचना शुक्रवार, 21 मई तक जिला रसद अधिकारी बीकानेर को मेल आईडी dsofood-bik-rj@nic.in प्रेषित की जानी थी किन्तु अभी तक केवल 245 व्यापारियों ने ही स्टॉक की घोषणा कर सूचना जिला रसद कार्यालय को उपलब्ध करवाई है।
यदि कोई व्यापारी जिसके पास साबुत या दली हुई दाल का स्टॉक 5 क्विंटल से अधिक है, वे तुरंत स्टॉक की सूचना अविलम्ब जिला रसद अधिकारी की ईमेल आई डी पर प्रेषित करें ।
कोई व्यापारी बिना स्टॉक की घोषणा के दालों का स्टॉक रखेगा तो उसके विरुद्ध जांच दलों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाकर अनियमितता पाई जाने पर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण)आदेश 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1957 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने व्यापारियों को निर्देशित किया कि वे अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टॉक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारण करेंगे। प्रत्येक व्यापारी उसके गोदाम का पता व विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करेंगे एवं स्टॉक की घोषणा में उल्लेखित स्थान/ स्टॉक रजिस्टर दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टॉक का भण्डारण नहीं करेंगे। उन्हें यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक माह में साप्ताहिक रिटर्न देंगे। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्विंटल की मात्रा तक स्टॉक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को इन निर्देशों से मुक्त रखा गया है।
जिला रसद अधिकारी ने समस्त दाल के व्यापारियों को निर्देशित किया कि वे कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर स्टॉक घोषणा/साप्ताहिक रिटर्न उनकी मेल आईडी पर प्रेषित करेंगे एवं जिला रसद कार्यलय द्वारा बनाये गए google form में अपलोड करेंगे।। उन्होंने बताया कि व्यापारियों का स्टॉक सत्यापन जांच दलों द्वारा किया जाएगा एवं स्टॉक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक घोषणा व साप्ताहिक रिर्टन के प्रपत्र खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड या जिला रसद कार्यालय से ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

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