स्कूल नहीं खुलने तक फीस के लिए विद्यार्थियों पर नहीं बना सकते दबाव , प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश
बीकानेर। विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों /अभिभावकों को फीस संबंधी कारणों से प्रताड़ित करने की शिकायतें मिलने के बाद प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। उपनिदेशक (आरटीई) चन्द्र किरण पंवार की ओर से जारी आदेश में ऐसे विद्यालयों से अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाने को कहा है।
आदेश में बताया गया कि कोविड-49 महामारी के कारण राज्य में विद्यालय संचालित नहीं किए जा रहे है। इस दौरान अधिकांश विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विद्यालय प्रारम्भ होने तक अभिभावकों पर फीस का दबाव नहीं बनाने के आदेश जारी किए गए है। इसी क्रम में आयोग को अनेक शिकायते प्राप्त हो रही है, जिनमें निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावको पर फीस जमा कराने का दबाव बनाने, नियम विरूद्ध
ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित करने, फीस संबंधी कारणों से विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में शामिल नहीं करने तथा टी.सी. काटने की धमकी देने इत्यादि कारण शामिल है। इसलिए निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय नही खुलने तक किसी भी विद्यार्थी पर फीस का दबाव नहीं बनाया जाए तथा फीस से संबंधी कारणों से विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित्त नही रखा जाए। उन्होंने ऐसा ही एक पत्र राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर के उप सचिव को भी भेजा है।