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समय रहते भरें ITR, वरना देना होगा जुर्माना और छूट से भी होंगे वंचित: सीए सुधीश शर्मा


— यह है व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि

बीकानेर।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आख़िरी तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। कर सलाहकार सीए सुधीश शर्मा ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि सभी टैक्सपेयर्स तय समय-सीमा में अपना रिटर्न भर दें, ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके और विभिन्न टैक्स छूट व रिबेट्स का लाभ समय रहते लिया जा सके।

सीए शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है, साथ ही कई मामलों में ब्याज भी देना पड़ता है। इतना ही नहीं, देर से रिटर्न भरने वालों को धारा 80सी, 80डी जैसी महत्वपूर्ण टैक्स छूटों का भी फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि नियमानुसार समय पर रिटर्न भरना आपकी वित्तीय साख को मजबूत करता है और भविष्य में लोन, वीज़ा आदि कार्यों में भी सहायक होता है।

आम नागरिकों को समय पर रिटर्न फाइल करने की सलाह देते हुए सीए सुधीश शर्मा ने कहा—
“रिटर्न समय पर भरिए, टैक्स सेविंग का पूरा लाभ उठाइए और जुर्माने से बचिए।”

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