रीको के करणी औद्योगिक क्षेत्र का पर्यावरण स्वीकृति का मामला पहुंचा दिल्ली
रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति का किया जा रहा है खुला उल्लंघन
बीकानेर। रीको लिमिटेड बीकानेर द्वारा बीकानेर की करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में पर्यावरण स्वीकृति के उल्लंघन करने का मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी ) नई दिल्ली में चला गया है। इस संबंध में एनजीटी ने स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए करीब आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। रीको के बीकानेर के क्षेत्रीय कार्यालय के करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना के संबंध में पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978/11 अप्रेल 2017 प्राप्त की गई थी। पर्यावरण शर्तों की पालना न करने के कारण एनजीटी ने स्चयं प्रसंज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिवों, उद्योग और पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, अध्यक्ष, रीको लिमिटेड, एसईआईएए, राजस्थान, राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर को भी नोटिस जारी किए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि प्रमुख उद्योगपति नारायण दास तुलसानी ने करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में रीको द्वारा पिछले पांच साल से पर्यावरण की शर्तों का उल्लंघन करने के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बीती 11 जुलाई को याचिका दायर की थी। इस पर ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए एजेंसियों को कारण बताया नोटिस जारी किए तथा एक संयुक्त कमेटी गठित कर मामले की रिपोर्ट देने को कहा है।
गठित कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट
ट्रिब्यूनल ने एमओईएफ और सीसी, सीपीसीबी, सीजीडब्ल्यूए, राज्य पीसीबी और जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की एक संयुक्त समिति गठित करने के भी आदेश दिये हैं। समिति ट्रिब्यूनल को तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट देगी। इसमें राज्य कंट्रोल बोर्ड को समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। यह संयुक्त समिति चार सप्ताह के भीतर बैठक करेगी, साइट का दौरा करेगी, आवेदक की शिकायतों पर गौर करेगी, तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि करेगी और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करेगी। साथ ही तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट दो महीने के भीतर देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितम्बर 2022 तय हुई है।