AdministrationBikanerExclusive

बीकानेर में धारा 144 लागू, पांच लोग नहीं हो सकेंगे एकत्रित

*अफवाहों से रहें सावधान-आपसी सौहार्द बनाएं रखें: जिला कलेक्टर*

बीकानेर, 28 जून। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने आदेश जारी कर बीकानेर जिले के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अनुसार पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह निषेधाज्ञा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

जिला कलक्टर कलाल ने उदयपुर में हुई घटना के मद्देनजर आमजन से आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें तथा आपसी साम्प्रदायिक सौहार्द और प्रेम बनाए रखें। किसी भी व्यक्ति द्वारा इससे संबंधित वीडियो अथवा सूचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की जाएं तथा जिले में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने में सभी अपनी भागीदारी निभाएं। वीडियो वायरल किए जाने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी के पास इस घटना से संबंधित सूचना का वीडियो या मेसेज प्राप्त हुआ है, तो इसे अविलंब डिलीट कर दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *