काॅलेज शिक्षकों की विवादित वरिष्ठत सूची पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक
बीकानेर 22 फरवरी। उच्च न्यायालय जोधपुर ने काॅलेज शिक्षकों की 7 जनवरी 2021 को जारी विवादित वरिष्ठता सूची पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। काॅलेज शिक्षकों के अधिवक्ता हेमन्त दत्त ने बताया कि न्यायालय ने राजेन्द्र पुरोहित बनाम राज्य आदि में सोमवार को जारी आदेश में आयुक्त काॅलेज शिक्षा, उच्च शिक्षा सचिव एवं कार्मिक विभाग सचिव को निर्देश जारी किये हैं कि आगामी आदेश तक वरिष्ठता सूची में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए।
उल्लेखनीय है कि 7 जनवरी को जारी वरिष्ठता सूची को लेकर सैकड़ों काॅलेज शिक्षकों ने प्रदेश व्यापी आन्दोलन किया था । काॅलेज शिक्षकों का कहना था कि यह सूची नियम विरूद्ध बनाई गई है एवं इसमें प्रतीक्षा सूची वाले काॅलेज शिक्षकों को नियम विरूद्ध वरिष्ठ बना दिया गया था। उन्होनें यह भी आरोप लगाया था कि प्रोफेसर पद पर होने वाली नियुक्तियों को देखते हुए किन्ही खास शिक्षकों को लाभ देने के उद्देश्य से ही यह नियम विरूद्ध वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी।
इस संबंध में काॅलेज शिक्षकों ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं ऊर्जा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला से भी गुहार लगाई थी। शिक्षकों का कहना था कि विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्यों ने समितियों एवं परीक्षा ड्युटी आदि में भी विवादित सूची पर अमल करना शुरू कर दिया था जिस पर अब न्यायालय की ओर से पूर्णतया रोक लगा दी गयी है।