राज्य सरकार सेक्शन 108 का करे उपयोग, औद्योगिक हित में सोलर पाॅलिसी को ना करे लागू State government should use section 108, do not apply to solar policy in industrial interest
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, सचिव विनोद गोयल, उपाध्यक्ष जुगराज दफ्तरी एवं राजाराम सारडा ने राजस्थान के औद्योगिक विकास के समक्ष आड़े आ रहे सोलर सिस्टम में किये गये बदलाव को सेक्शन 108 के तहत लागू ना करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का पत्र जिला कलक्टर बीकानेर के मार्फत भिजवाया है। पत्र में बताया गया कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण सभी उद्योग धंधे बमुश्किल अपनी आजीविका चला पा रहे हैं और ऐसे समय में मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर भारत सरकार ने उद्योग व व्यापार जगत की दुखती रग पर हाथ रखते हुए ग्रोस मीटरिंग व नेट मीटरिंग के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके तहत 10 किलोवाट से अधिक के सोलर प्लांट लगाने पर नेट मीटरिंग को समाप्त कर दी जाएगी। यदि केंद्र सरकार द्वारा यह नियम लागू किया जाता है तो राजस्थान के रोजगार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि स्वयं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योगपति व व्यापारी वर्ग से अधिकाधिक सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रेरित किया गया जिसके बाद लगभग हजारों उद्योग सोलर पावर सिस्टम से जुड़ चुके हैं और इससे नए स्टार्टअप भी हुए हैं। इस नीति के लागू हो जाने से औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों का भविष्य तो गर्त में जाएगा ही साथ ही सोलर बिजनेस से जुड़े लाखों लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। बीकानेर जिला उद्योग संघ पूर्व में भी राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को इसके लिए अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुका है। राज्य सरकार के पास सेक्शन 108 के तहत यह अधिकार होता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी पाॅलिसी को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए कुछ संशोधनों के साथ लागू करे या चाहे तो औद्योगिक विकास के हित में लागू करने से मना भी कर सकती है।
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