AdministrationBikaner

नगरीय निकाय चुनाव: सोशल मीडिया पर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रचार प्रतिबंधित Urban body elections: Publicity banned from 10 am to 6 am on social media

0
(0)

चुनाव के दौरान धारा 144 लागू
– जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

 बीकानेर, 21 जनवरी। नगरीय निकायों के आम चुनावों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगरपालिका नोखा, देशनोक तथा श्रीडूंगरगढ़ के समस्त नगर पालिका क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रतिबंध 10 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशानुसार सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड और कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर ना तो चलेगा ना ही उसका प्रदर्शन करेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश में जिले के बाहर के किसी भी व्यक्ति को जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के हथियार अपने साथ लाने और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर उसके प्रयोग या प्रदर्शन की पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
आदेश में बताया गया है कि चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
आदेशानुसार कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल किसी जुलूस, सभा, मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रातः 6 से रात 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी (उपखंड मजिस्ट्रेट) की लिखित अनुमति के बाद ही निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही कर सकेगा।रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा।

सोशल मीडिया पर भी रात 10 बजे से  प्रातः 6 बजे तक प्रचार प्रतिबंधित
मेहता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन के प्रचार के उद्देश्य से मोबाइल फोन, डोर टू डोर अभियान, एस एम एस , व्हाट्सएप सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियां रात 10  बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित होंगी। आदेश में किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल संस्था के वाहन पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा सकेगा। साथ ही रैली जुलूस के लिए भी सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा।

निजी जीवन पर की टिप्पणी तो होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार कोई भी अभ्यर्थी प्रचार प्रसार के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण या प्रचार सामग्री में टीका टिप्पणी नहीं करेगा ना करवाएगा, ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेहता द्वारा जारी आदेशानुसार  मंदिर , मस्जिद, गिरजाघर या अन्य पूजा स्थान का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में उपयोग किए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर ना ही चलेगा ना उसका उपयोग करेगा।

सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री की प्रिंटिंग पर प्रतिबंध

आदेशानुसार कोई व्यक्ति या संस्था ऐसी कोई पोस्टर बैनर ,पैम्प्लेट या अन्य चुनाव सामग्री नहीं छपवाएगा  जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे।  व्यक्ति या संस्था के सोशल मीडिया या  इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वैश, दुष्प्रचार पर भी प्रतिबंध है।

सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का उपयोग प्रतिबंधित

आदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन करने या करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान कोई भी  व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थान से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा।
 आदेश में बताया गया है कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर कट आउट, पोस्टर बैनर या अन्य प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध रहेगा और निजी भवन स्थल या संपत्ति का उपयोग भी धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन प्रतिबंधित

मतदान  के दिन मतदान केंद्र एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से  100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन वायरलेस का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । यह आदेश चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक लाने ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।

कोरोना एडवाइजरी की पालना के निर्देश

आदेश में कोरोनावायरस संक्रमण रोकथाम के संदर्भ में समय-समय पर जारी की गई एडवाइजरी की पूरी तरह अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ने बताया कि तत्काल प्रभाव से लागू किए आदेश 10 फरवरी तक प्रभाव में रहेंगे। आदेश की अवहेलना पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply