नियम विरुद्ध राशि वसूलने पर ई मित्र केंद्र पर 5 हजार का जुर्माना
बीकानेर, 11 जनवरी। सुरपुरा स्थित ई-मित्र संचालक धनराज द्वारा नियम विरुद्ध शुल्क वसूलने पर ई मित्र केंद्र को 10 दिन के लिए निलंबित कर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपखंड अधिकारी नोखा सीता शर्मा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की टीम द्वारा इस आधार केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आधार केंद्र संचालक धनराज द्वारा आधार नामांकन हेतु 100 रुपए की राशि ली गई, जबकि यह सुविधा नियमानुसार निःशुल्क दी जाती है। इस पर ई मित्र केंद्र को 10 दिन के लिए निलंबित करते हुए 5000 का जुर्माना लगाने के साथ-साथ पाबंद करने की कार्रवाई की गई।