मंडियों में बकाया राशि के प्रकरणों के लिए मुख्यमंत्री ने किया दो एमनेस्टी योजनाओं का अनुमोदन
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया एवं नरेश मित्तल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रस्तुत दो एमनेस्टी योजनाओं का अनुमोदन कर मंडी व्यापारियों व भूखंड आवंटियों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर राज्य की विभिन्न कृषि मंडी समितियों में मंडी शुल्कए आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि की वसूली एवं प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत देय ब्याज पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ़ी हेतु “ब्याज माफ़ी योजना” लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत मंडी समितियों के वैध अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों के साथ साथ गैर अनुज्ञापत्रधारी जैसे फुटकर दूकानए भूखंड आवंटी, कृषक भूखंड आवंटी एवं मंडी प्रांगण के अन्य आवंटी भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत 30 सितंबर 2019 को समस्त बकाया राशि मय 25 प्रतिशत ब्याज के 31 दिसंबर 2020 तक जमा करवाई जा सकती है। साथ ही राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण के लिए 27 अप्रेल 2005 से 31 दिसंबर 2019 तक आयातित की गई चीनी व कृषि जिंसों पर बकाया मंडी शुल्क पर यह योजना लागू होगी। मंडी समिति से प्राप्त अनुज्ञापत्र प्राप्त कृषि प्रसंस्करण इकाई इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होगी। इसके तहत बकाया मंडी शुल्क में छूट की सीमा 75 प्रतिशत एवं ब्याज तथा शास्ति में शत प्रतिशत छूट के प्रावधान किये गये हैं। माफ़ी योग्य बकाया मंडी शुल्क पर छूट के लिए आवेदन के साथ साथ आयात की गई कृषि जिंसों के बिलों एवं अन्य दस्तावेजों की प्रति सलंग्न करनी होगी और इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकता है।