अब 100 से ज्यादा लोग हुए तो निरस्त होगा मैरिज गार्डन का लाइसेंस
बीकानेर। राज्य सरकार ने विवाह स्थलों पर कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना को लेकर फिर से आदेश जारी किए हैं। इसमें विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइड-लाइन की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। इस सम्बन्ध में इन बिन्दुओं की पालना करनी होगी।
- विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वाह जारी
कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थल का संचालक एवं स्वामी
उत्तरदायी होगें तथा गाइड लाइन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा। - मैरिज स्थल/गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह के प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाना तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों में उपरोक्त निर्देशों की पालना किया जाना
सुनिश्चित करना होगा।
इन आदेशों की पालना के लिए आयुक्त/अधिशासी अधिकारी क्षेत्र में आम जनता को कोविड-19 के प्रोटोकॉल एवं इसके उल्लंघन पर दण्ड के प्रावधानों से अवगत कराएंगे।