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अब 100 से ज्यादा लोग हुए तो निरस्त होगा मैरिज गार्डन का लाइसेंस

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बीकानेर। राज्य सरकार ने विवाह स्थलों पर कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना को लेकर फिर से आदेश जारी किए हैं। इसमें विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइड-लाइन की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। इस सम्बन्ध में इन बिन्दुओं की पालना करनी होगी।

  1. विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वाह जारी
    कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थल का संचालक एवं स्वामी
    उत्तरदायी होगें तथा गाइड लाइन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा।
  2. मैरिज स्थल/गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह के प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाना तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  3. नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों में उपरोक्त निर्देशों की पालना किया जाना
    सुनिश्चित करना होगा।

इन आदेशों की पालना के लिए आयुक्‍त/अधिशासी अधिकारी क्षेत्र में आम जनता को कोविड-19 के प्रोटोकॉल एवं इसके उल्लंघन पर दण्ड के प्रावधानों से अवगत कराएंगे।

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