कोविड मरीजों को आर्थिक राहत: सरकार ने आरटी -पीसीआर जांच दर और कम की
बीकानेर। राजस्थान सरकार ने आरटी-पीसीआर जांच दरों में कमी करते हुए एक तरह से प्रदेश के कोविड मरीजों को आर्थिक राहत प्रदान की है। सरकार की 4 सितम्बर 2020 की अधिसूचना द्वारा निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-49 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 1200/- रूपए प्रति जांच निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात देश में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट रीएजेन्ट्स, वी. टी. एम. किट तथा अन्य उपभोग्य की कीमतों में गिरावट एवं सहज उपलब्धता तथा आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के
संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों एवं विषय-विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श उपरान्त तथा अन्य राज्यों द्वारा कोविड-49 की आरटी-पीसीआर जांच हेतु निर्धारित की गई दरों को ध्यान में रखते हुए कोविड-9 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-49 की आरटी- पीसीआर जांच की अधिकतम दर 800 /- रूपए (जीएसटी / सभी कर सहित) निर्धारित की है। विभागीय समसंख्यक अधिसूचना 20 जून 2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। कोविड-49 की आरटी-पीसीआर जांच की ये निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इस आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जाए। इस आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।