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प्राइवेट लैब व अस्पताल वालों अब भी मान जाओ वरना ….

बीकानेर। कुछ प्राइवेट लैब व अस्पताल संचालकों के लिए अभी भी संभलने का वक्त है । कोरोना की तय दरों से अधिक जांच दर वसूली उनको महंगी पड़ सकती हैं। इस संबंध में सीएमएचओ डाॅ बी एल मीणा ने इन संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। डाॅ मीणा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के 30 सितम्बर 2020 के निर्देशानुसार समस्त निजी चिकित्सा संस्थान एवं निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 में एचआरसीटी स्केन जांच की दर सीजीएचएस दरों के अनुसार non- NABH/NABL के लिए 1700 //- रूपए व NABH/NABL हाॅस्पिटल क॑ लिए 1955 /- रूपए निर्धारित की गई हैं। परन्तु जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निरंतर अधिक दर वसुलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पूर्व में एक निजी लैब पर कार्यवाही भी की गई थी। अब यदि किसी संस्थान या निजी लेैब द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली जाती है तो आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके लिए लैब संचालक स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

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