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विवाह समारोह की देनी होगी पूर्व सूचना, 100 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल

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– जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश
सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्र

बीकानेर, 21 नवंबर। जिले में कोरोना संक्रमण से जन स्वास्थ्य के बचाव के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने शनिवार शाम 6 बजे से 20 जनवरी 2021 की शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने और समाज दूरी बनाए रखने के आदेशों की पालना करेगा। सभी सार्वजनिक, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, प्रमुख बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य स्थलों में, परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी दो गज की दूरी बनाए रखने और नौ मास्क नो एंट्री के नियम की सख्ती से पालना की जाएगी।
आदेशानुसार सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थानों जैसे रैलिंग्स ,डोर हैंडल्स और सार्वजनिक सतह पर बार-बार सफाई की जाएगी। बिना अनुमति के सभी सामाजिक ,राजनीतिक ,खेल ,मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक ,धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

विवाह में शामिल हो सकेंगे 100 व्यक्ति

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजन कर्ता को उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।इन कार्यक्रमों में नौ मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। साथ ही स्क्रीनिंग और स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि ऐसे किसी भी समारोह में 100 से अधिक अतिथि आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने ,सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर जैसे नियमों की पालना करनी होगी।

ये आदेशों से रहेंगे मुक्त

आदेशानुसार इन प्रतिबंधों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड चिकित्सा संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। साथ ही गृह विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेशों में जो अनुमत और नकारात्मक सूची की श्रेणी में नहीं है वह गतिविधियां सावधानी के साथ जारी रह सकेंगी।

पालना नहीं होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

इन आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा अन्य प्रावधानों के तहत संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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