मिठाई की दुकानों व कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, हजार किलो से अधिक खराब मावा करवाया नष्ट
– ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध’’ अभियान शुरू 14 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान
– मिठाई की दुकानों व कोल्ड स्टोरेज के लिए सैंपल
– सेहत से खिलवाड़ करने वालों को पकड़वाने पर 51,000 रूपए पुरस्कार का प्रावधान: मेहता
बीकानेर 26 अक्टूबर। त्यौहारों के मौके पर विशेष रूप से संचालित ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध’’ अभियान में जिला कलक्टर नमित मेहता द्वारा गठित विशेष दल ने सोमवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए पुरानी गजनेर रोड़, वैद्य मघाराम कॉलोनी व पूगल फांटा क्षेत्र में मिठाई की दुकानों व कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर खाद्य नमूने एकत्र किए। मौके पर ही हजार किलो से अधिक खराब मावा नष्ट करवाया और मिठाइयों की एक्सपायरी डेट अंकित करने की चेतावनी दी। मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मौके पर ही 19 खाद्य नमूनों की जांच की गई। आमजन तक शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो और मिलावट खोरों पर लगाम के लिए यह विशेष अभियान 26 अक्टूबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक चलेगा। गौरतलब है कि निरोगी राजस्थान अभियान में मिलावट रहित खाद्यपदार्थ आमजन तक पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
उपखण्ड अधिकारी बीकानेर मीनू वर्मा व सीएमएचओ डॉ बी.एल. मीणा के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक महमूद अली, महेश शर्मा और नया शहर थाना के पुलिस जाब्ते द्वारा की गई कार्यवाही में मिठाइयों को केंद्र में रखा गया ताकि त्यौहारी मांग के चलते नकली उत्पादों पर रोक लग सके। सीएमएचओ डॉ बी.एल. मीणा ने बताया कि मावे, गुलाब जामुन, जलेबी सहित विभिन्न संदिग्ध पाई गई मिठाइयों के 5 नमूने एफएसएसएआई एक्ट के अंतर्गत लिए गए हैं जिनकी जांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर में की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर नमित मेहता ने मिठाइयों, दूध या दूध से बनी चीजों, तेल, मसाले, आटा, बेसन, सूखा मेवा इत्यादि को लेकर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खाद्य निरीक्षक महमूद अली ने बताया कि अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) पाये प्रकरणों पर अधिकतम 5 लाख रूपये और अपमिश्रित (मिसब्रान्ड) पाये गये प्रकरणों में अधिकतम तीन लाख रूपये और असुरक्षित (अनसेफ) पाये गये प्रकरणों में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं दस लाख रूपये के जुर्माना का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रखा गया है।
मिलावटखोरों को का भांडा फोड़ने पर 51,000 रूपए पुरस्कार का प्रावधान जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि बड़े स्तर पर एडल्टरेशन, अनसेफ यानिकी हानिकारक उत्पाद निर्माण में संलिप्त उत्पादक के विरूद्ध सूचना देने वाले सजग नागरिकों को सूचना सत्यापन व कार्यवाही पश्चात 51 हजार रूपए का पुरस्कार देने का प्रावधान भी राज्य सरकार ने किया है। इस अभियान के प्रभावी संचालन प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए एक कोर गु्रप का गठन किया गया है जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ गृह, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन व डेयरी विभाग शामिल है।