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किसान क्रेडिट कार्ड से आधार लिंक 13 दिसंबर तक

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बीकानेर, 19 अक्टूबर। भारतीय स्टेट बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए केसीसी खाते से आधार कार्ड को अनिवार्यतः लिंक करवाना होगा।
     अग्रणीय बैंक प्रबंधक सुरेश शर्मा ने बताया कि जिन केसीसी धारकों ने आधार कार्ड की प्रति बैंक शाखा में जमा नहीं करवाई है वे आधार कार्ड की प्रति 13 दिसम्बर तक बैंक शाखा में करवा सकते है। उन्होंने बताया कि जिन धारकों के पास आधार कार्ड की प्रति नहीं है। वे आधार एनरोलमेंट की प्रति भी बैंक शाखा में जमा करवा सकते है।

शर्मा ने बताया कि जिन केसीसी धारकों द्वारा अपनी आधार कार्ड से संबंधित सूचना में किसी भी तरह का बदलाव किया उन्हें भी आधार की प्रति शाखा में जमा करवानी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड खाते में आधार नंबर लिंक नहीं होने, आधार की सूचना पोर्टल से मैच नहीं होने तथा केसीसी खाते में पर्याप्त राशि न होने पर यदि किसान की फसल का बीमा नहीं होता है तो फसल का नुकसान होने की दशा में बीमा क्लेम हेतु बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल 2020 फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है। अग्रणीय प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2020 के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक किया गया है। फसल बीमा कवर नहीं चाहने वाले ऋणी कृषक 8 दिसंबर तक फसल बीमा योजना से हटने हेतु बैंक की शाखा में घोषणा पत्र भरकर जमा करवा सकते है।

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