ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जयपुर। निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी फीस वसूलने के एकलपीठ के आदेश पर गुरुवार को हाईकोर्ट खण्डपीठ ने रोक लगा दी है। इससे अभिभवकों को बड़ी राहत मिली है।
निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का मामला
गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व एकलपीठ ने कोविड-19 के तहत निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 % वसूलने के आदेश जारी किए थे। जिसका फायदा उठाकर अधिकांश निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में ही सभी अन्य मदों की फीस को मिलाकर 30 % फीस कम कर दी थी। इसके बाद 70 फीसदी फीस जमा कराने के मैसेज अभिभावकों को लगातार भेजे जा रहे थे,जिससे अभिभावक परेशान हो रहे थे।
इसके बाद कई अभिभावकों ने एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
अब , हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
अभिभावकों की तरफ से सुशील शर्मा ( अध्यक्ष राजस्थान अभिभावक संघ ) अपने अधिवक्ता के साथ वीडीओ कांफ्रेंस के द्वारा सुनवाई मे उपस्थित थे। अभिभावकों की तरफ से सुशील शर्मा के अधिवक्ता ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हुए स्टे की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मानते हुए अगली सुनवाई तक फीस वसूलने के आदेश पर रोक लगा दी। सुशील शर्मा विगत 15 वर्षो से अभिभावकों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे है।