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निजी स्कूलों के खिलाफ अदालत में जाएगी सरकार

जयपुर। निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में अब राज्य सरकार भी हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। हाईकोर्ट में यह जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने दी। सोमवार को सीजे इंद्रजीत माहंती की खण्डपीठ मामले में दायर अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि वह भी एकलपीठ के 7 सितम्बर के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने जा रही है।

ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 सितम्बर तक टाल दी। अब अदालत दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई करेगी। एकलपीठ ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत चार्ज करने का आदेश दिया था। अभिभावकों को फीस की पहली किस्त 30 सितम्बर तक चुकानी है।

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