10 वर्ष बाद बैंकों में अनुकंपा नियुक्तियों को मिली हरी झण्डी
बीकानेर। केन्द्र सरकार ने बैंको में कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति पर लगा प्रतिबंध हटा
दिया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक में कार्यरत कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। इसी के साथ बैंकों में अनुग्रह राशि आश्रितों को देने की मौजूदा व्यवस्था बंद कर दी है। अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था 11 अगस्त से लागू मानी जाएगी। संबंधित बैंकों से इस व्यवस्था को उनके बोर्ड की मंजूरी लेकर लागू करने को कहा गया है। यूपीए सरकार ने 2004 में बैंको में अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी।
राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलॉयज यूनियन के सचिव वाई.के. शर्मा (योगी) ने बताया कि एआईबीईए. अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए पिछले 15 वर्षों से संघर्षरत है व इस मुद्दे को लेकर कई बार देशव्यापी हड़तालें भी की गई है। हम केन्द्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते है।
इनको मिलेगा लाभ
-सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई हो। – किसी कर्मी द्वारा खुदकुशी करने पर।
– 55 साल उम्र से पहले स्वास्थ्य कारणों के कारण सेवा से मुक्त हुए हो।
→ उन गुमशुदा कर्मचारियों के परिवारों को जो दो साल से लापता है।
→ पुराने प्रकरणों में जहां बैंककर्मी के परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो।
