कल बीकानेर संभाग की अनाज मंडियां पूर्णतया बंद रहेगी
बीकानेर। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 बीते 5 जून में मंडी प्रांगण के बाहर कृषि जींस की खरीद पर मंडी शुल्क वह कृषक कल्याण फीस पूर्णतया हटा दी गई है और मंडी परिधि में सभी प्रकार के टैक्स व्यवस्थाएं रखे गए हैं यानी एक ही चीज पर 2 नियम लागू हो गए हैं । इस कारण प्रदेशों की अनाज मंडियों का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में आ गया है। श्री बीकानेर कच्ची आड़त व्यापार संघ के संरक्षक मोती लाल सेठिया एवं अध्यक्ष जगदीश पेड़ीवाल ने बताया कि इस अध्यादेश में बिना प्रतिस्पर्धा के कोई भी पैन कार्ड होल्डर किसानों से कृषि जिन्स सीधी खरीद कर सकता है उसका भुगतान भी 3 दिन में कर सकता है। बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर भाव के कारण तथा बिना प्रतिस्पर्धा के किसान ठगा जाएगा उसके भुगतान की भी कोई गारंटी नहीं है इस कारण किसान संघ भी इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं । राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आव्हान तथा 16 अगस्त 2020 को सिरसा की मीटिंग में लिए गए निर्णय अनुसार 21 अगस्त को बीकानेर संभाग की सभी मंडियों में इस अध्यादेश के विरोध में 1 दिन बंद रखा जाएगा । बंद के दौरान किसी भी प्रकार की कृषि जिंसों की नीलामी नहीं होगी व्यापारी और व्यापार स्थल पर विरोध प्रकट करेंगे तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिए जाएंगे।