अति पिछड़ा वर्ग को 1 की जगह 5 प्रतिशत आरक्षण
बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी सीएम गहलोत ने टिवटर पर दी है। उन्होंने टविट् किया कि गुर्जर, रायका रैबारी, गाड़िया लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

