कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 3 पुलिस थाना के कुछ एरिया में लगाया कफर्यू
बीकानेर, 19 जुलाई। शहर में कोरोरा पाॅटिजिटव रोगी मिलने के कारण थाना नया शहर, जेएनवीवी और थाना सदर के अन्तर्गत कुछ एरिया में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए धारा 144 लागू की है।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी रविवार को एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत उक्त पुलिस थाना अन्तर्गत कुछ भाग में निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेशानुसार थाना नयाशहर के अन्तर्गत रंगा काॅलोनी, किशन जी की बाडी के क्षेत्र मंे- मकान गंगाराम सुथार से मकान रामकिशन तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी अन्तर्गत तिलक नगर के क्षेत्र में- तनोट माता के मंदिर के सामने मकान अमर ंिसह हाडला से मकान कन्हैयालाल सोनी तक- मकान प्रभूसिंह शेखावत से मकान तोलाराम भादू तक के क्षेत्र में, सेक्टर-2, जय नारायण व्यास काॅलोनी में-मकान संख्या 2-E-307 सुभाष तनेजा से मकान संख्या 2-E-310विनित तक- मकान संख्या 2-E 278 नितिन कुमार से मकान संख्या 2-E 281 रोहित गिल तक के क्षेत्र में, सेक्टर-3, जय नारायण व्यास काॅलोनी में-मकान संख्या 3.E 268 राहुल देवडा से मकान संख्या 3.E 270 शिरिष श्रीवास्तव तक-मकान संख्या 3-E 249 देवराज हटिला से मकान संख्या 3-E 251 खाली प्लाट तक के क्षेत्र में, सेक्टर-4, जय नारायण व्यास काॅलोनी में-मकान संख्या 4 -E 253 राहुल मृदूल कुमावत से मकान संख्या 4-E.255 भंवरी देवी तक – मकान संख्या 4-E 204 के. एल. तिवाडी से मकान संख्या 4- E 02 खाली प्लाट तक के क्षेत्र में और सेक्टर-5, जय नारायण व्यास काॅलोनी में-मकान संख्या 5- C 138 रामस्वरूप जाखड से मकान संख्या 5- C 140 ओम विला तक के क्षेत्र में, पटेल नगर के क्षेत्र में- मकान संख्या C7/ 13 उपेन्द्र शर्मा से मकान संख्या C-7/ 14 महेश तक के क्षेत्र में, पवनपुरी साउथ में-मकान संख्या 7-प-36 भैरूदान सिंह से मकान संख्या 7-प-34 तक के क्षेत्र में और फेज-द्वितीय, वृंदावन एनक्लेव में-मकान संख्या 27 से मकान संख्या 29- मकान संख्या बी-18 से मकान संख्या बी-20 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से थाना सदर के अन्तर्गत सार्दुल गंज काॅलोनी के क्षेत्र में-माताजी के मंदिर के पास मकान महेन्द्र सिंह से मकान सानसिंह तक- मकान महेन्द्र सिंह से मकान डाॅ अजय नागर तक के क्षेत्र में और पिंक माॅडल स्कूल के पीछे के क्षेत्र में- मकान किशन मोदी से मकान भूनेश्वर भाटी तक- मकान किशन मोदी से पिंक माॅडल स्कूल तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।