पुलिस थाना देशनोक के अन्तर्गत कुछ एरिया में कर्फ्यू
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरीवाल ने लगाई धारा 144


बीकानेर, 16 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरिवाल ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर पुलिस थाना देशनोक के अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरीवाल ने पुलिस थाना देशनोक के अन्तर्गत भूरा बास क्षेत्र में मकान महावीर भूरा से मकान शिवरतन सोनी व गली आम भूराबास से होते हुए बाड़ा महावीर भूरा मकान तोलाराम भूरा गली आम क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।