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4 पुलिस थाना क्षेत्र के कुछ एरिया में लगा कर्फ्यू

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बीकानेर, 15 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने बुधवार को एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

थाना नयाशहर के अन्तर्गत बंगला नगर के क्षेत्र मंें- विश्वकर्मा मन्दिर के सामने शिव दूध भण्डार से मकान सुगनाराम कुलरिया तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक-सी, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंें- राधे गोेविन्द मन्दिर के सामने मकान गणेश सेवग से मकान भादाणी तक के क्षेत्र में, गली नं 18, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंें- मकान मुकेश पारीक से मकान मोहन प्रजापत तक के क्षेत्र में, अन्त्योदय नगर के क्षेत्र मंें- ब्लाॅक ए एव ंबी रोड मंे मकान सत्यनारायण पेडीवाल से मकान गोपाल अग्रवाल तक के क्षेत्र में, डूडी पैट्रोल पम्प के पीछे के क्षेत्र मंें- मकान मंगल सुथार से मकान विनोद सोनी तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
थान सदर के अन्तर्गत बागवानों का मोहल्ला, पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र मंें- माँ भगवती भवन से तँवर निवास तक के क्षेत्र में, राणीसर बास के क्षेत्र मंें- पूर्व पार्षद भागीरथ की गली आम मंे मकान भागीरथ से मकान केदार गहलोत तक के क्षेत्र में, कुचीलपुरा के क्षेत्र मंें- बच्चू आटा चक्की के सामने बंद गली मकान आरिफ तक के क्षेत्र में, राणीसर बास के क्षेत्र मंें- नाले के क्षेत्र मंे मकान हिम्मत सिंह चैहान तक के क्षेत्र में, रथखाना काॅलोनी के क्षेत्र मंें- सुदेश इलेक्ट्रोनिक्स से मकान मधुबाला तक के क्षेत्र में और बन्द गली मंे मकान मनोज कुमार खत्री तक के क्षेत्र में, सुरसागर के क्षेत्र मंें- धोबी धोरा में बन्द गली मंे लखावत हाऊस तक के क्षेत्र में और सुभाषपुरा के क्षेत्र मंें- शिव मन्दिर के सामने मकान रवि तनेजा से मकान हरवंश तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई हैं।
इसी प्रकार से थाना गंगाशहर के अन्तर्गत डागा गेस्ट हाऊस के पीछे, गंगाशहर के क्षेत्र मंे- पुराना बस स्टैण्ड, नोखा रोड के पास मकान नेमचन्द सेठिया से मकान गोपसिंह राजपूत तक मुख्य सडक -मकान इन्द्रचन्द सिंगी से मकान धीरेन्द्र नागल तक मुख्य सडक तक के क्षेत्र मंे, पाबू चौक, नई लाईन, गंगाशहर के क्षेत्र मंें- इन्द्रा चौक से पाबू चौक जाने वाले सडक आम मंे मकान राजेन्द्र फलोदिया से मकान विनोद फलोदिया तक- मकान घनश्याम नाई से मकान दिलीप सिरोहिया तक के क्षेत्र में और जीनगर मोहल्ला, गोपेश्वर बस्ती के क्षेत्र मंें- मकान बंशीलाल जीनगर से मकान देवकिशन जीनगर तक-मकान छगनलाल मेघवाल से कुम्हार समाज की शमसान भूमि तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
थान जयनारायण व्यास काॅलोनी के अन्तर्गत जय नारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंें- मकान संख्या 177 भरत शर्मा से मकान संख्या.181 नरेन्द्र भोजक तक के क्षेत्र में और मकान संख्या 278 नितिन सोनी से मकान संख्या .280.81 रोहित गिल तक के क्षेत्र में में निषेधाज्ञा लगाई है।

चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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