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चार थाना क्षेत्र के कुछ हिस्से में धारा 144 लागू

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बीकानेर, 09 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
          आदेशानुसार थाना गंगाशहर के अंतर्गत महावीर सर्किल नई लाइन के क्षेत्र में नोखा रोड, नया बस स्टेण्ड के पास, डाॅ. पुरूषोतम वाली गली में मकान प्रकाश जोशी से मकान लूणाराम जोशी तक के क्षेत्र में, चैपड़ा बाड़ी के क्षेत्र में नोहरा संचय लाल बैद से मकान हनुमान भूरा- मकान शिव कुमार ओझा से मां करणी डिपार्टमेंटल स्टोर से मकान अजय सुराणा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
           थाना सदर के अंतर्गत सादुलगंज के क्षेत्र में डाॅ.हरिओम शुक्ला वाली गली में चिराग भवन से भवन राम-राम सा तक के क्षेत्र में, रथखाना काॅलोनी के क्षेत्र में मकान मानूमल से मकान ओम प्रकाश मंूगिया तक के क्षेत्र में, सादुलगंज के क्षेत्र में मकान विधायक सुमित गोदारा लूणकरनसर वाली रोड से मोहन पैलेस से मकान डाॅ. एच.सी.सक्सेना तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
       थाना नया शहर अंतर्गत रामपुरा रेलवे क्रोसिंग के पास गौरी सर्विस सेन्टर के पीछे व उसके आस-पास के क्षेत्र में, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंे गली नम्बर 02 में खाली प्लाट अमरजीत से मकान सुरेन्द्र सिंह तक क्षेत्र में, नई रेलवे काॅलोनी रेलवे अस्पताल के पीछे के क्षेत्र में मकान हरेन्द्र शर्मा से मकान गोपी राम मीना तक के क्षेत्र में, नयी सब्जीमण्डी के पीछे बाणियां बाड़ी बंगला नगर के क्षेत्र में मकान केशु सोनी से मकान हरिकिशन कुम्हार तक के क्षेत्र में, सैक्टर 16 मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र में मकान संख्या 16/40 से मकान 16/60 तक गली आम तक के क्षेत्र में, सर्वाेदय बस्ती में मोरपंख भवन से ओडो केे शमशान भूमि तक के क्षेत्र में, गली नम्बर 20 रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में मकान शिशपाल से मकान कैलाश स्वामी तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
         थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी के अंतर्गत कोरल कमला काॅम्पलैक्स शिवबाडी रोड के पूरे काॅम्पलैक्स में निषेधाज्ञा लगाई गई हैं।

इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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