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निजी क्षेत्र के कार्मिकों को नहीं जारी होंगे पास

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जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रभावी रूप से लागू हो निषेधाज्ञा-मेहता
गुरूवार रात से 8 बजे प्रभावी होगी निषेधाज्ञा

बीकानेर, 9 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने कहा है कि शहर के तीन थानों में गुरुवार रात  8 बजे से निषेधाज्ञा लागू करने का उद्देश्य आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शहर को कम्युनिटी स्प्रेड से बचाना है। इसके लिए आमजन के सहयोग से संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट और थानाधिकारी समन्वय करते हुए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे।
मेहता ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोर टीम के साथ बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि निषेधाज्ञा प्रभावित सभी क्षेत्रों में लोगों को आपात स्थिति में परेशान नहीं होना पड़े। दूध, राशन और दवा जैसी आवश्यक सप्लाई सुचारू रूप से हो यह सुनिश्चित किया जाए। मेहता ने कहा कि शहर में पिछले कुछ समय से कोरोना की काफी पॉजिटिव मिले हैं, इसे देखते हुए निषेधाज्ञा लागू करने की कार्यवाही की गई है। समन्वित प्रयासों से निषेधाज्ञा प्रभावी रूप से लागू हो।

एरिया मजिस्ट्रेट और एसएचओ जारी करेंगे पास
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि संबंधित थाना क्षेत्र के एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी को किराना, राशन आदि की सक्षम दुकानों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इन दुकानों के पास कल ही जारी कर दिए जाएं। मेहता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में शादी में केवल 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है, शादी के आयोजन के लिए भी संबंधित एसएचओ और एरिया मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किया जाएगा। मेडिकल, परीक्षा जैसी आपात स्थिति में अन्य स्तर पर भी पास जारी करवाए जा सकते हैं। परीक्षा के लिए जाने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र दिखाने पर रोका नहीं जाएगा।
निजी क्षेत्र के कार्मिकों को नहीं जारी होंगे पास
जिला कलक्टर ने कहा कि इन थाना क्षेत्रों में दूध की डोर टू डोर सप्लाई अनुमत है। राशन की पास प्राप्त दुकानें ही खुली रहेगी। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दुकान पर एक समय में एक ही व्यक्ति सामान ले और सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए दुकान विक्रेता सामान बेचें। मेहता ने कहा कि ड्राई किट और अन्य आवश्यक सप्लाई के लिए निगम और रसद विभाग समन्वय कर व्यवस्था करवाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि निषेधाज्ञा प्रभावित  क्षेत्रों से किसी भी व्यक्ति को आपात स्थिति के अतिरिक्त घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। क्षेत्र में आने वाले निजी कार्यालय, संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रहने वाले निजी क्षेत्र के कार्मिकों को भी पास जारी नहीं किए जाएंगे। अति आवश्यकता होने पर राजकीय कार्यालय के विभागीय अधिकारी इन क्षेत्रों में निवासरत अपने कार्मिक को बुला सकेंगे, इसके लिए अलग से कोई पास जारी नहीं होगा। कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान इन क्षेत्रों में अखबार वितरण का कार्य पूर्व की भांति जारी रहेगा।
हर थाना क्षेत्र में रहेगी अनाज और फल सब्जी की मोबाइल वैन
जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि निषेधाज्ञा प्रभावित प्रत्येक थाना क्षेत्र में फल सब्जी तथा अनाज वितरण के लिए एक-एक मोबाइल वैन उपलब्ध रहेगी। वैन द्वारा क्षेत्र का नियमित रूप से राउंड किया जाएगा तथा बाकी समय यह थाने में खड़ी रहेगी ताकि डिमांड आने पर लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। गैस सप्लाई इन क्षेत्रों मंे यथावत रहेगी।

व्यापक स्तर पर होगी रेंडम सेंपलिंग
जिला मजिस्ट्रेट ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि निषेधाज्ञा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि इस क्षेत्र की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो तथा सैंपलिंग के लिए शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने व्यापक स्तर पर सैंपल लेने के निर्देश देते हुए कहा कि निषेधाज्ञा समाप्त होते-होते यह सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण चेन टूट जाए। इन क्षेत्रों में स्थित सभा भवन चिन्हित कर उनमें गैर लक्षण (एसिम्प्टोमेटिक) मरीजों को रखा जा सकता है। जिला कलेक्टर ने नगर निगम को इस पूरे क्षेत्र को निषेधाज्ञा प्रभाव में रहने के दौरान सैनिटाइज करवाने के निर्देश दिए।
सभी निर्माण गतिविधियां रहेगी बंद
 जिला कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र की इस दौरान सभी निर्माण गतिविधियां बंद रहेगी। केवल आपात और अत्यावश्यक सेवाओं को ही खुले रहने का निर्देश दिया गया है। इन थाना क्षेत्रों में आने वाली राष्ट्रीयकृत तथा निजी बैंकों की चेस्ट ब्रांच के अतिरिक्त सभी बैंक शाखाएं बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं केवल जरूरी परिस्थिति होने पर ही इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकेगा।
पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ पूरा समन्वय रखेगी। निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र में संयत व्यवहार रखते हुए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं। मेडिकल दुकानों के विक्रेता संयत व्यवहार रखते हुए आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें और इस क्षेत्र में दवा दुकानें सामान्य रूप से खोल सकेंगे। जिन स्थानों पर दो थाना क्षेत्रों की सीमाएं लगती हैं उन स्थानों पर निषेधाज्ञा प्रभाव में रहेगी।
पुलिस अधीक्षक के साथ लिया सिटी राउण्ड
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया और अन्य अधिकारियों के साथ  शहर के उन क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं को देखा, जहां गुरूवार रात से कफ्र्यू लगना है। मेहता ने रानी बाजार, गोगागेट, शीतला गेट, जस्सूसर गेट, गोकुल सर्किल, जिला अस्पताल क्षेत्र का दौरा करते हुए मार्केट,ट्रैफिक तथा अन्य गतिविधियों की स्थिति का जायजा लिया।  इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी साथ थे।

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