27 व 28 मई को जयनारायण व्यास काॅलोनी, नयाशहर क्षेत्र तथा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लगाया गए कर्फ्यू हटाए
विभिन्न थाना क्षेत्रों में लागू धारा 144 आदेश प्रत्याहारित
बीकानेर 12 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 अंतर्गत 27 मई तथा 28 मई को बीकानेर शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया था।
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए जयनारायण व्यास थाना के अतंर्गत जयनारायण व्यास काॅलोनी, नयाशहर क्षेत्र तथा सिटी कोतवाली क्षेत्र में लगाया गए कफ्र्यू को हटा लिया गया हैं ।
पुलिस थाना नयाशहर के अन्तर्गत 24 मई को लागू 144 आदेश प्रत्याहारित
बीकानेर 12 जून। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 अंतर्गत पुलिस थाना नयाशहर के अन्तर्गत 24 मई को मुक्ता प्रसाद काॅलोनी के सेक्टर नम्बर 1 के मुख्य प्रवेश रोड गणपति ज्वैलर्स के पास-ग्रीन इण्डिया पार्क को शामिल करते हुए ग्रीन इण्डिया पार्क के पूर्वी छोर के दोनों तरफ के आम रास्ते, प्याऊ व ट्रांसफार्मर वाली गलिया, सारस्वत वैरायटी स्टोर के पास की गलियां, प्लाॅट/मकान नम्बर 1/130,1/107, 1/70, 1/44, 1/22 एवं 1/172 की गली के क्षेत्र में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरा मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजहे तक आवागमन/गतिविधियों के प्रतिबंध के संबंध में जारी एडवाईजरी/निर्देश यथावत लागू रहेंगे।