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जेएनवी एवं गंगाशहर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू

अतिरिक्त जिला  मजिस्ट्रेट (नगर) ने जारी किए आदेश

बीकानेर, 11 जून। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जयनारायण व्यास काॅलोनी थाना क्षेत्र अन्तर्गत डूंगर काॅलेज के पूर्वी गेट के सामने स्थित विद्युत काॅलोनी के आवासीय क्षेत्र में और पुलिस थाना गंगाशहर के अतंर्गत रानीसर छोटा से मोहता सराय गली के दक्षिण स्थित सेवगजी की चक्की से कारखाना जाकिर हुसैन छींपा मोहता सराय तथा मकान राजकुमार -गीता निवास मकान जाकिर हुसैन छींपा मोहता सराय तक के क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि  क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।

चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।

इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

3 thoughts on “जेएनवी एवं गंगाशहर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू

  • Karni Agarwal

    जेएनवी कोलोनी के Sec 5 में 15 दिन के बाद कर्फ्यू हटना चाहिए । कोरोना संक्रमित भी ठीक हो कर घर आ गया है ।

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    • कल कुछ थाना क्षेत्र में कर्फ्यू हटाए गये हैं। आपके क्षेत्र में कर्फ्यू हट गया है तो ठीक है अन्यथा प्रशासन से बात करें। फिर भी नहीं हटे तो बताना

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