अब किसान सीधे ही बेच सकेगा उपज, नहीं लगेगा मंडी टैक्स
बीकानेर। केन्द्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पांच जून को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के अनुसार किसान एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) मंडियों के बाहर निर्बाध रूप से कारोबार कर सकता है। इसमें उसे किसी प्रकार के मंडी टैक्स को चुकाने की जरूरत नहीं है। यह अध्यादेश राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर कृषि उपज की खरीद और बेचान पर टैक्स लगाने से रोकता है। साथ ही किसान को फायदेमंद मूल्य पर अपनी फसल बेचने की आजादी देता है। बता दें कि अभी तक किसानों को मंडी से बाहर अपनी उपज बेचने की कानूनी रूप से मनाही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेनदेन मंच पर लगाया जाने वाला राज्य एपीएमसी नहीं होगा।
सीधे खेत से बेच सकेंगे उपज
मंडी के बाहर उपज बेचान की सुविधा के मद्देनजर अब किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने खेत से देशभर में सीधे खरीददार को उपज बेच सकता है। यानी जब मंडी में माल गया ही नहीं तो मंडी टैक्स का सवाल ही नहीं उठता।