राज्य सरकार की लॉक डाउन 4.0 पूरी गाइडलाइन हिंदी में देखें
जयपुर। राज्य सरकार ने लॉक डाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है।
राजीव स्वरूप बोले- गैर जिम्मेदार खुद के साथ अपने और दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं सरकार को उसकी चिंता है, केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कंटेंटमेंट ज़ोन बनाए जा रहे, 3 सिद्धांतों पर आधारी गाइडलाइन बनायी गई.
प्रदेश में शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून.
राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी, पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक.
किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति, शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी
मिष्ठान भंडार सहित अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे, रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी को मिली इज़ाज़त
कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी, मास्क पहनकर ही खरीदारी करने निकलें लोग।
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