पुलिस थाना कोटगेट क्षेत्र में फिर से निषेधाज्ञा लागू
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने रविवार को शहर तथा अक्कासर के निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौतम ने सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के साथ-साथ रविवार को कोटगेट पुलिस थाना क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए।
गौतम ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कर्फ्यू लगाया गया है। लोग इसे सकारात्मक समझें और स्वयं नियमों की अनुपालना करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा जैसी आपात स्थिति में घर से निकलकर जाने वाले लोगों को ना रोका जाए, गर्भवती और प्रसूताओं के साथ भी पूरी संवेदनशीलता रखी जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग के अनुसार राशन, दूध आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमों की अनुपालना करवाएं।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि चिकित्सा विभाग जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों को ट्रेस करने का काम कर रहा है। विभाग की टीम के साथ आम जन सहयोग करें। जिला मजिस्ट्रेट ने नया कुआं लेडी एल्गिन स्कूल, धामू मेडिकल स्टोर , कोचरों का चैक, डागा सेठिया चैक , सुनारों की बड़ी गुवाड़, तीन खंभा नया कुआं क्षेत्र में निषेधाज्ञा क्षेत्र में भी स्थिति का जायजा लिया।
अक्कासर पहुंचे जिला कलेक्टर, लोगों से घरों में रहने की अपील
गौतम ने निरीक्षण के दौरान अक्कासर पहुंचकर होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे लोगों की जानकारी ली। गौतम होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे लोगों से मिले और कहा कि संक्रमण से स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लोग अपने घरों में रहे। किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन ना करें। खांसी ,जुकाम तथा बुखार जैसे लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाएं।
उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों से कहा कि होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी एक भी व्यक्ति को क्वॉरेंटाइन अवधि पूरे किए बगैर घर से बाहर ना निकले। उन्होंनेेे आस-पड़ोस के लोगों से भी किसी प्रवासी के बाहर घूमते पाए जाने पर इसकी तुरंत सूचना प्रशासन को देने की अपील की।
कोटगेट थाना अंतर्गत इन क्षेत्रों में फिर से निषेधाज्ञा जारी
कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने रविवार को एक आदेश जारी कर पुलिस थाना कोटगेट के अंतर्गत सहारा इंडिया गंगाशहर रोड से जेल वैल में टंकी तक, जेल वैल टंकी से बीदासर बारी तक, वर्मा सेल्स गंगाशहर रोड से वापस सहारा इंडिया तक के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की हैं।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे ।निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
गौतम ने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
गौतम ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। गौतम ने बताया कि निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेंगे।