युवाओं को मिलेगा बड़ा सहारा: विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना से 2 करोड़ तक का ऋण
बीकानेर। राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ प्रारंभ की गई है। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया और सचिव वीरेंद्र किराडू ने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना के अनुसार 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवा इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी और कंपनियां भी पात्र होंगी, बशर्ते वे विधिवत पंजीकृत हों और उनमें 51% या अधिक स्वामित्व 18–45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का हो।
आवेदन के समय उद्यम भारत सरकार की परिभाषा अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम श्रेणी में होना आवश्यक है। यदि कोई इकाई पिछली 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना से पूंजीगत या ब्याज अनुदान ले चुकी है, तो वह इस योजना में संबंधित मद में लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगी।
2 करोड़ रुपये तक का ऋण
योजना के तहत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने या स्थापित इकाइयों के विस्तार, विविधिकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध होगा।
विनिर्माण इकाइयों को विस्तार के लिए विद्यमान निवेश में कम से कम 25% और उत्पादन क्षमता में 20% वृद्धि करनी होगी।
सेवा क्षेत्र की इकाइयों को विद्यमान निवेश में 25% वृद्धि अनिवार्य है।कंपोजिट या सावधि ऋण, ऋण कंपोजिट ऋण या केवल सावधि ऋण के रूप में मिलेगा।
कंपोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी सिर्फ सीसी लिमिट के रूप में ही मान्य होगी। कार्यशील पूंजी अकेले पात्र नहीं होगी। कंपोजिट ऋण परियोजना में अधिकतम 30% ही कार्यशील पूंजी मान्य होगी।
प्रोजेक्ट लागत का न्यूनतम 10% अंशदान आवेदक को स्वयं लगाना होगा।
महिला, SC/ST, दिव्यांग और ग्रामीण उद्यमियों को विशेष लाभ
महिला उद्यमियों, एससी/एसटी, दिव्यांगजन, ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयों, बुनकर कार्ड एवं शिल्पकार कार्ड धारकों को 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा।
ब्याज व मार्जिन मनी अनुदान
1 करोड़ तक के ऋण पर: समय पर चुकाने पर 8% ब्याज अनुदान
मार्जिन मनी अनुदान: 25% या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो
1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर: 7% ब्याज अनुदान
मार्जिन मनी अनुदान: 25% या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो
कौन-कौन से बैंक शामिल होंगे?
इस योजना में निम्न वित्तीय संस्थान शामिल हैं: राष्ट्रीयकृत बैंक, आरबीआई द्वारा अधिकृत निजी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, अर्बन और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक तथा सिडबी।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, परियोजना रिपोर्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन, पूर्व में संचालित उद्यमों का सीए प्रमाण पत्र, पिछले 5 वर्षों में किसी भी योजना में अनुदान न लेने का स्व-अघोषणा पत्र ।
यह योजना राजस्थान के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

