बीकानेर शहर में मोटर वाहनों की गति सीमा तय: परकोटा क्षेत्र में इतने किमी प्रति घंटा, अन्यत्र अधिकतम 45 किमी/घं
बीकानेर। शहरी यातायात को नियंत्रित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बीकानेर जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर यह आदेश जारी किया है।



मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 तथा राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहर में तीन श्रेणियों में गति सीमा तय की गई है:
🔹 25 किमी प्रति घंटा गति सीमा
कोटगेट के भीतर परकोटा क्षेत्र सहित नत्थूसर गेट से शीतला गेट, जनता प्याऊ, सुथारों की गुवाड़, सर्वोदय बस्ती, गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर और भीनाशहर जैसे पुराने एवं घने रिहायशी इलाकों में वाहन गति सीमा अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
🔹 30 किमी प्रति घंटा गति सीमा
महात्मा गांधी रोड, रेलवे स्टेशन रोड, अंबेडकर सर्किल से रानीबाजार पुलिया, कीर्ति स्तंभ, जूनागढ़ के सामने, पब्लिक पार्क, म्यूजियम तिराहा, पवनपुरी, जयनारायण व्यास कॉलोनी, करणीनगर, समतानगर, भुट्टो का बास, रामपुरा बस्ती, मुक्ताप्रसाद नगर और मुरलीधर व्यास नगर जैसे रिहायशी और प्रमुख सड़कों पर अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
🔹 45 किमी प्रति घंटा गति सीमा
इन दोनों श्रेणियों के अलावा नगर निगम क्षेत्र के अन्य मार्गों जैसे नोखा रोड, जैसलमेर रोड, श्रीगंगानगर रोड और पूगल फांटे से शोभासर होते हुए सब्जी मंडी रोड पर अधिकतम गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित गति सीमा का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और शहर की सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।