बीकानेर में चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही

बीकानेर। जिले में अक्षय तृतीया के पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा के चलते आमतौर पर प्रयोग में लिए जाने वाले चाइनीज मांझे पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार नायलोन/प्लास्टिक से बना धातु मिश्रित चाइनीज मांझा, जो अक्सर आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर जैसे सिंथेटिक और विषैले पदार्थों से तैयार किया जाता है, लोक स्वास्थ्य, पक्षियों की जान, तथा विद्युत आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। यह मांझा अत्यंत धारदार होने के साथ-साथ विद्युत का सुचालक होता है, जिससे दुर्घटनाएं होने की आशंका बढ़ जाती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि बीकानेर जिले की सीमाओं के अंतर्गत अब ऐसे मांझों की थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पूरी तरह से निषेध रहेगा। आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रचलित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इसके अलावा पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक और सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह समय पक्षियों की उड़ान और गतिविधियों का होता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और अपने तथा पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दें।