बीकानेर जिले के निजी विद्यालयों को पुस्तकों एवं ड्रेस विक्रय पर निर्देश
(Bikaner District Private Schools Receive Guidelines on Book and Uniform Sales)
बीकानेर। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक बीकानेर ने जिले के समस्त निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे पुस्तकों, ड्रेस और अन्य शैक्षिक सामग्री के विक्रय को लेकर विभागीय दिशा-निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करें।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी निजी विद्यालयों को पुस्तकों की सूची, प्रकाशक और विक्रेताओं के नाम अपनी वेबसाइट और सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने होंगे। यदि कोई विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष विक्रेता से ही पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करता है या विक्रेताओं की सूची प्रकाशित नहीं करता, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
इसके अलावा, प्रत्येक क्षेत्र के संबंधित यूसीईईओ और पीईईओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र के विद्यालय इन नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर वे तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल जिला शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करें।
निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तकों, ड्रेस और अन्य शैक्षिक सामग्री की बिक्री की निगरानी के लिए श्री शिवशंकर, प्रधानाचार्य, राउमावि हाडला भाटियान, बीकानेर को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि किसी विद्यालय में नियमों का उल्लंघन होता है या किसी अभिभावक को कोई शिकायत होती है, तो वे इसकी जानकारी पर्यवेक्षण अधिकारी को व्हाट्सएप नंबर 9414425861 पर भेज सकते हैं।
शिक्षा विभाग ने सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे पर्यवेक्षण अधिकारी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं और विभागीय निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।
