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रेलवे ट्रैक पर SUV फंसी, चालक पर सख्त कार्रवाई

अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार किया,रील बनाई या स्टंट किया तो लगेगा जुर्माना

बीकानेर । जयपुर मंडल के कनकपुरा-धानक्या रेलवे स्टेशनों के बीच 11 नवंबर 2024 को शाम करीब 4 बजे एक एसयूवी चालक ने गंभीर लापरवाही का परिचय दिया। चालक ने बिना अनुमति रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे गाड़ी ट्रैक के बीच में फंस गई। इसी दौरान, एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक पर एसयूवी फंसी देखी और सावधानी बरतते हुए मालगाड़ी को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया। तत्पश्चात, पायलट ने वॉकी-टॉकी के माध्यम से रेल कर्मचारियों को सूचित किया।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चालक गाड़ी को जैसे-तैसे निकालकर भाग चुका था। पीछा करने पर वह 4 किलोमीटर दूर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। रेलवे सुरक्षा बल ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 174, और 147 के अंतर्गत मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है। धारा 153 के तहत 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 147 व 174 में जुर्माना अथवा सजा का प्रावधान है।

रेलवे विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि केवल निर्धारित मार्गों से ही रेलवे ट्रैक पार करें। अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पर जाने, स्टंट करने या रील बनाने की कोशिश करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। रेलवे ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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