प्रदेश में अनुमत गतिविधियों के लिए सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बिना पास जा सकते हैं
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक डाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही छूट रहेगी । कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी करेंगे।
अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। अगर किसी अधिकारी से दूरभाष संपर्क नहीं हो पाता है तो लोग स्टेट वार रूम नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं।
दूसरे राज्यों के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक उपखंड अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक तहसीलदार आरटीओ डीटीओ एसएचओ पास जारी कर सकेंगे।